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जोनल मजिस्ट्रेट निरन्तर क्षेत्र में भ्रमण करें - संभागीय आयुक्त

अजमेर। संभागीय आयुक्त एल.एन. मीणा ने पंचायतीराज चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराने के लिए  समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  संवेदनशील होकर चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी को जुटना होगा। इसके लिए समस्त जोनल मजिस्ट्रेट निरन्तर भ्रमण पर रहें तथा स्थिति पर नजर रखें।
     
संभागीय आयुक्त गुरूवार को अजमेर जिले में पंचायतीराज चुनाव के तृतीय चरण की तैयारियों के संबंध में जोनल मजिस्ट्रेट एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री संजीब नार्जरी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि  पंचायतीराज चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमें चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी एवं गम्भीरता के साथ कार्य में जुटना होगा।
      
मीणा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कर सके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य की कानून एवं व्यवस्था मशीनरी को चुनाव संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जोनल मजिस्ट्रेट पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन्हें उपखण्ड मजिस्ट्रेट से सतत सम्पर्क में रहकर कार्य करना चाहिए। मतदान दिवस के दिन पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर बनायी रखनी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर उसके निस्तारण की तुरन्त व्यवस्था हो। जोनल मजिस्ट्रेट के लिए प्रत्येक बूथ को कवर करना अनिवार्य है। मतदान आरम्भ होने से पूर्व बूथ की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा कर लेनी चाहिए। लम्बी लाइन लगने की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
     
उन्होंने कहा कि पंचायतराज चुनाव में  निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता की पालना एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के हर संभव प्रयास करें। इसके लिए संवेदनशील मतदान केन्द्रों के वलनरेबल पेकेट्स में  परिवार और मतदाताओं की पहचान की जाए। ऎसे मतदाताओं को निर्भिक होकर मतदान करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। क्रिटीकल मतदान केन्द्रों में भी निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास होने चाहिए।
     
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूर्व में जारी अनुज्ञा पत्रों के हथियाराें को निकटवर्ती थाने में जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अविलम्ब कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त कार्मिकों के साथ दुव्र्यवहार, धमकी, चुनाव प्रक्रिया में बाधा एवं कार्मिकों के आत्मविश्वास में कमी लाने वाले कृत्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाए।
     
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर चुनाव प्रचार की रोकथाम एवं मतगणना केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।
     
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक संजीव नार्जरी ने कहा कि चुनाव कार्य के लिए कानून व्यवस्था बनाये रखने की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित समय रहते की जाये। सभी अपने अपने वाहनों का दुरूस्त रखें। पाबंद किये जाने तथा अवैध शराब परिवहन के लिए अधिक से अधिक जांच कार्य किया जाना चाहिए।
     
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने कहा कि जोनल मजिस्ट्रेट को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्षेत्र में डर एवं प्रलोभन जैसी गतिविधियों पर तुरन्त कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र का नियमित भ्रमण करने से कई प्रकार की आशंकाओं से बचा जा सकता है।
     
इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा, रूपनगढ़ की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री अंजु शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


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