अजमेर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की पालना में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सिंधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बढावा देने निर्देश प्रदान किये।
सिंधी ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उसके स्थान पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग किया जाना चाहिए। जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती के कार्य में तेजी लाने के साथ ही जब्त प्लास्टिक को प्लाण्ट में भेजना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्ट्रेट सहित समस्त राजकीय कार्यालयों के आस-पास सख्ती से जब्ती की कार्यवाही अंजाम दी जाये। धर-धर कचरा संग्रहण के दौरान ही गीले और सुखे कचरे को अलग अलग इक्टठा किया जाये साथ ही हानिकारक कचरे के लिए अलग पात्र रखा होना चाहिए। अजमेर नगर निगम द्वारा ट्रासंफर स्टेशन की व्यवस्था दुरस्त की जाये, कचरे के ट्रांस्पोर्टेशन से पहले उसका पृथकीकरण आवश्यक है। डम्पिंग यार्ड तक कचरा ले जाने वाले वाहन पूरी तरह से ढके हुए होने आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के मलबे को उठाकर निर्धारित स्थान पर डाला जाये। आनासागर एसटीपी तथा मंगलम एपार्टमेन्ट के पीछे के निर्धारित स्थान में ही इसे डाला जाये। रोजना 100 किलो से ज्यादा के अपशिष्ट पैदा करने वाले संस्थाओं को ब्लक वेस्ट जनरेटर लगाना आवश्यक है। इसकी पालना प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाये। जैविकीय अवशिष्टों के निस्तारण के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
इस अवसर पर स्थानीय निकाय विभाग की उपनिदेशक अनुपमा टेलर एवं जिला परियोजना प्रबंधक एस.के. सिंह सहित समस्त निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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