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अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

अजमेर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सफाई कर्मचारी वर्ग/विकलांग वर्ग  के युवक युवतियों को स्व रोजगार के लिए ऋण प्रदान करने के लिए निगम मुख्यालय जयपुर द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत रियायती ब्याज दर पर 15 फरवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
     
निगम के परियोजना प्रबंधक रूचि मोर्य ने बताया कि इस योजना में संबंधित वर्ग का व्यक्ति की उपरी आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक आवेदन कर सकता है तथा उक्त वर्ग का युवक/ युवती बीपीएल परिवार एवं शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आय सीमा तीन लाख रूपए वाले आवेदन कर सकते है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख रूपए तक की परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रार्थी को स्वयं की एसएसओ आई डी से ऋण आवेदन पत्र भरना होगा।


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