अजमेर। पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टि से पंचायत समिति क्षेत्रों में निवासित लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र जमा कराना आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्रों में निवासित अनुज्ञापत्र धारकों के शस्त्र जमा करने की कार्यवाही तत्काल की जानी है।पंचायत समिति क्षेत्रों के सभी थानाधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में निवास करने वाले ऎसे शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों की पहचान की जावेगी, जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है या जो गत चुनावों में या अन्य प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने वाले दंगों में लिप्त रहें है। साथ ही ऎसे अनुज्ञापत्र धारी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण/अन्वीक्षा स्तर पर है या आपराधिक मामलें में दोषसिद्धि हुई है या शांति भंग किये जाने के मामले में पाबंद किया हुआ है। ऎसे अनुज्ञापत्र धारकों के शस्त्र जमा किये जाएंगें। अन्य प्रकरणों में शस्त्र जमा करने के संबंध में संबंधित थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर को प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि ऎसे आम्र्स लाईसेन्सधारक जो संवेदनशील/अतिसंवेदनशील श्रेणी के मतदान केन्द्रों अर्थात् एस-4 श्रेणी के मतदान केन्द्रों यथा गत निर्वाचन हिंसक पृष्ठभूमि, जातीय प्रभुत्व तनाव अन्य चुनाव अपराध के लिए चिन्हित केन्द्र के अधीन निवास करते हैं, उनके शस्त्र मय एम्यूनेशन जमा कराये जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा स्वंय की चुनाव कार्याें में अत्यधिक व्यवस्था/भ्रमण के चलते व सुरक्षा की दृष्टि से स्वेच्छा से शस्त्र जमा करने के भी आवेदन प्राप्त होते हैं, ऎसे प्रकरणों में स्वेच्छा से चुनाव अवधि में शस्त्र जमा करवाने के आवेदन पर संबंधित थानाधिकारी द्वारा शस्त्र जमा कर लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात सीमा सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, शस्त्र पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होम गार्डस के अधिकारी/ कर्मचारी सहित बैंक सुरक्षा कर्मी, पंजीकृत कंपनियों के लाईसेन्सी जिन्हें संस्थागत सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्र जारी है, या ऎसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परम्परा के अनुसार किसी श्रेणी का शस्त्र रखने की मान्यता है, या केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कार्मिक जिन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए शस्त्र धारित करने हेतु अधिकृत है एवं राइफल एसोसिएशन एवं स्पोर्टस मैन जो राइफल एसोसिएशन के मेम्बर होकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते है, इनके शस्त्र जमा कराने से छूट रहेगी।
उन्होंने बताया कि ऎसे व्यक्ति जो अन्य प्रान्तों/जिलों से लाईसेन्स प्राप्त कर, सक्षम अधिकारी को सूचना दिये बिना जिले में निवास कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी ऎसे व्यक्ति की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही कर शस्त्र मय एम्यूनेशन जमा/जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। किसी लाईसेन्सधारक को हथियार जमा कराने के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी परिवेदना नोडल अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर) को प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् कमेटी विधि अनुसार अपना निर्णय करेगी। ऎसे मामलों में कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। इन आदेशों की अवहेलना करने पर लाईसेन्सधारकों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
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