अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले पंचायतीराज चुनाव के मद्देनजर अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, धारदार हथियार, गंडासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख आदि सहित विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर ना तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन में साथ लेकर चलेगा। विभिन्न अधिकार प्राप्त वर्गाें को छूट रहेगी।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से ना तो स्वंय डरायेगा, धमकायेगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा। इस तरह के पेम्पलेट, पोस्टर व चुनाव सामग्री के छपवाने और वितरण पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री, जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी ऑडियो, वीडियो या सीडी आदि का ना तो स्वंय प्रचार प्रसार करेगा और ना ही करायेगा। इसी तरह निषेधाज्ञा के तहत रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकरों का उपयोग, बिना अनुमति के रैली व जुलूस, ऊची पानी की टंकियों पर चढ़ना आदि भी प्रतिबन्धित रहेगा।
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