अजमेर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (पंच एवं सरपंच पद के लिए) की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत जिले में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लागू रहेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता शहरी निकायों की सीमा से बाहर समस्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी। संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिनके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व जारी किए जा चुके है अथवा प्रगतिरत है। उन पर आचार संहिता प्रभावित नहीं होगी। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होेने से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
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