अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोक सेवा कार्यालय अजमेर की बाह्य चारदीवारी सेे तीन सौ मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। यह आदेश दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
0 टिप्पणियाँ